फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   20 Years' Imprisonment for Kidnapping and Rape

Etawah News: अपहरण व दुष्कर्म में 20 साल की कैद

Wed, 27 May 2026 11:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 27 May 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
20 Years' Imprisonment for Kidnapping and Rape
- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 39 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट राखी चौहान ने पांच साल पुराने किशोरी का अपहरण कर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 39 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट को जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
जसवंतनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पांच जून 2021 को उसकी पुत्री पड़ोसी के घर से पानी का पाइप मांगने के लिए गई थी। वह जब लौट रही थी तब गांव के ही सजनेश उर्फ गोनू उसे घर में खींच ले गया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद गोनू घर में ताला डालकर घर से भाग गया। किसी प्रकार से इसकी जानकारी किशोरी के परिवार के लोगों को हुई तो उन्होंने गोनू के घर जाकर किशोरी को बाहर निकाला। बाद में वह किशोरी को लेकर थाने पहुंचे।
विज्ञापन

किशोरी के बयान व मेडिकल रिपोर्ट में आधार पर पुलिस ने गोनू के खिलाफ अपहरण कर बंधक बनाने व व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सजनेश उर्फ गोनू को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा व 39 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed