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Etah News: जानलेवा हमले के दो दोषियों को 10 वर्ष की सजा
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एटा। विशेष न्यायाधीश प्रथम सारिका गोयल ने जानलेवा हमले के दो दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
जैथरा थाना क्षेत्र के गांव रखा निवासी सोवरन सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में लिखाया कि 30 जनवरी 2012 की रात को चचेरा भाई मोहरपाल खेत पर बनी झाेंपड़ी में सो रहा था। रात में गांव के ब्रजेश और चंद्रपाल ने जानलेवा हमला कर दिया था।
इस मामले में दोषी पाए जाने पर विशेष न्याश्याधीश सारिका गोयल ने दोनों को 10 साल की सजा और 35 हजार रुपये की आर्थिक दंड की सजा सुनाई। निर्णय में जमानत के समय जेल में बिताए गए दिन भी शामिल किए जाएंगे।
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जैथरा थाना क्षेत्र के गांव रखा निवासी सोवरन सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में लिखाया कि 30 जनवरी 2012 की रात को चचेरा भाई मोहरपाल खेत पर बनी झाेंपड़ी में सो रहा था। रात में गांव के ब्रजेश और चंद्रपाल ने जानलेवा हमला कर दिया था।
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इस मामले में दोषी पाए जाने पर विशेष न्याश्याधीश सारिका गोयल ने दोनों को 10 साल की सजा और 35 हजार रुपये की आर्थिक दंड की सजा सुनाई। निर्णय में जमानत के समय जेल में बिताए गए दिन भी शामिल किए जाएंगे।
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