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Etah News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो साल की सजा, 5 हजार का जुर्माना

Wed, 04 Feb 2026 10:59 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Wed, 04 Feb 2026 10:59 PM IST
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The accused was sentenced to two years in prison and fined Rs 5,000 under the Gangster Act.
एटा। वर्ष 2008 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के नगला मुही निवासी नेम सिंह पुत्र राजाराम को दोषी पाते हुए अदालत ने दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मामला 1 सितंबर 2008 का है, जब आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली देहात में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लंबे समय से विचाराधीन इस प्रकरण में बुधवार को अदालत ने सजा का आदेश पारित किया। जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी अहम साबित हुई। पुलिस व अभियोजन की ठोस दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को दंडित किया है। संवाद
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