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Etah News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 45 हजार रुपये अर्थदंड
Thu, 07 Aug 2025 11:10 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Thu, 07 Aug 2025 11:10 PM IST
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एटा। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नरेंद्र पाल राणा ने दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 45 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया। आदेश में अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के लिए कहा गया है।
सकीट के एक गांव के दंपती 21 नवंबर 2018 को शादी समारोह में गए थे। उनकी बेटी और बेटा घर में रुके थे। 21 नवंबर को युवक जानवरों को खेत में चराने चला गया। घर पर युवती को अकेला देखकर कस्बे का अजब सिंह घर में घुस गया। युवती के साथ दुष्कर्म किया।
28 जनवरी को युवती के गुमसुम रहने और तबीयत खराब होने पर पूछे जाने पर घटना की जानकारी हुई। पुलिस को इसकी जानकारी देते हुए थाने में केस दर्ज कराया। इस मामले में बृहस्पतिवार को पॉक्सो न्यायाधीश ने दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनाई और 45000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में शामिल किया जाएगा और अर्थदंड न दे पाने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा होगी।
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सकीट के एक गांव के दंपती 21 नवंबर 2018 को शादी समारोह में गए थे। उनकी बेटी और बेटा घर में रुके थे। 21 नवंबर को युवक जानवरों को खेत में चराने चला गया। घर पर युवती को अकेला देखकर कस्बे का अजब सिंह घर में घुस गया। युवती के साथ दुष्कर्म किया।
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28 जनवरी को युवती के गुमसुम रहने और तबीयत खराब होने पर पूछे जाने पर घटना की जानकारी हुई। पुलिस को इसकी जानकारी देते हुए थाने में केस दर्ज कराया। इस मामले में बृहस्पतिवार को पॉक्सो न्यायाधीश ने दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनाई और 45000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में शामिल किया जाएगा और अर्थदंड न दे पाने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा होगी।
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