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Kasganj News: बिना अग्निशमन यंत्र वाली बस का संचालन रोका
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फोटो03कासगंज रोडवेज बस में लगे फायर सिलिंडर चेक करते एआरएम। स्रोत:विभाग
- फोटो : shiv tripathi
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कासगंज। यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रभारी एआरएम ने दूसरे दिन भी बसों का औचक निरीक्षण किया। कई बसों में अग्निशमन यंत्र नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई की गई। निगम की एक बस का संचालन तत्काल रोककर उसे वर्कशॉप भेज दिया गया, जबकि अनुबंधित बस संचालकों को दो दिन के भीतर व्यवस्था दुरुस्त करने की अंतिम चेतावनी दी गई है।
प्रभारी एआरएम नीरज कुमार ने लगातार दूसरे दिन रोडवेज बसों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान निगम की एक बस में अग्निशमन यंत्र नहीं मिला। इसे गंभीर सुरक्षा चूक मानते हुए बस का संचालन तत्काल रोक दिया गया और अग्निशमन यंत्र लगाने के लिए बस को वर्कशॉप भेज दिया गया। इस दौरान अनुबंधित तीन बसों में भी अग्निशमन यंत्र नहीं मिले। इस पर प्रभारी एआरएम ने नाराजगी जताते हुए सभी संबंधित बस स्वामियों को पत्र जारी किया है। निर्देश दिए गए हैं कि दो दिन के भीतर सभी बसों में मानक के अनुरूप अग्निशमन यंत्र लगवाना अनिवार्य होगा।
एआरएम ने स्पष्ट किया है कि जिन बसों में पहले से अग्निशमन यंत्र लगे हैं, उनके संचालक भी यंत्रों की समय पर रिफिलिंग कराकर उनकी वैधता तिथि अंकित कराएं। निर्धारित समय सीमा में निर्देशों का पालन नहीं करने वाली बसों के संचालन पर रोक लगा दी जाएगी।
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वर्जन :
यात्रियों की सुरक्षा रोडवेज की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी बसों में मानक के अनुरूप अग्निशमन यंत्र होना अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान जिन बसों में अग्निशमन यंत्र नहीं मिले या उनकी वैधता समाप्त हो चुकी थी, उनके संचालकों को दो दिन के भीतर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। - नीरज कुमार, प्रभारी एआरएम
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प्रभारी एआरएम नीरज कुमार ने लगातार दूसरे दिन रोडवेज बसों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान निगम की एक बस में अग्निशमन यंत्र नहीं मिला। इसे गंभीर सुरक्षा चूक मानते हुए बस का संचालन तत्काल रोक दिया गया और अग्निशमन यंत्र लगाने के लिए बस को वर्कशॉप भेज दिया गया। इस दौरान अनुबंधित तीन बसों में भी अग्निशमन यंत्र नहीं मिले। इस पर प्रभारी एआरएम ने नाराजगी जताते हुए सभी संबंधित बस स्वामियों को पत्र जारी किया है। निर्देश दिए गए हैं कि दो दिन के भीतर सभी बसों में मानक के अनुरूप अग्निशमन यंत्र लगवाना अनिवार्य होगा।
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एआरएम ने स्पष्ट किया है कि जिन बसों में पहले से अग्निशमन यंत्र लगे हैं, उनके संचालक भी यंत्रों की समय पर रिफिलिंग कराकर उनकी वैधता तिथि अंकित कराएं। निर्धारित समय सीमा में निर्देशों का पालन नहीं करने वाली बसों के संचालन पर रोक लगा दी जाएगी।
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यात्रियों की सुरक्षा रोडवेज की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी बसों में मानक के अनुरूप अग्निशमन यंत्र होना अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान जिन बसों में अग्निशमन यंत्र नहीं मिले या उनकी वैधता समाप्त हो चुकी थी, उनके संचालकों को दो दिन के भीतर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। - नीरज कुमार, प्रभारी एआरएम