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Etah News: हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर कनिष्ठ सहायक निलंबित
Wed, 09 Sep 2026 10:59 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Wed, 09 Sep 2026 10:59 PM IST
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एटा। डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ सहायक अरविंद कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और जनहित में सौंपे गए कार्यों का समुचित ढंग से निर्वहन नहीं करने के आरोप लगाए गए हैं।
मामले की जांच के लिए डीपीओ संजय कुमार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। प्रकरण में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने 27 फरवरी 2026 को आदेश पारित किया था। आदेश के अनुपालन में याची ऊषा पत्नी स्व. सुनील नार, निवासी सहनौआ, अवागढ़ ने 13 मार्च 2026 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थना पत्र पर निर्धारित समय में नियमानुसार कार्रवाई की जानी थी। आदेश के मुताबिक संबंधित पटल सहायक कनिष्ठ सहायक अरविंद कुमार सिंह ने पत्रावली प्रस्तुत नहीं की। इसके चलते प्रत्यावेदन का डीएम स्तर से नियमानुसार निस्तारण नहीं हो सका। इससे उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विलंब हुआ और आदेश की अवमानना हुई। उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
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मामले की जांच के लिए डीपीओ संजय कुमार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। प्रकरण में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने 27 फरवरी 2026 को आदेश पारित किया था। आदेश के अनुपालन में याची ऊषा पत्नी स्व. सुनील नार, निवासी सहनौआ, अवागढ़ ने 13 मार्च 2026 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थना पत्र पर निर्धारित समय में नियमानुसार कार्रवाई की जानी थी। आदेश के मुताबिक संबंधित पटल सहायक कनिष्ठ सहायक अरविंद कुमार सिंह ने पत्रावली प्रस्तुत नहीं की। इसके चलते प्रत्यावेदन का डीएम स्तर से नियमानुसार निस्तारण नहीं हो सका। इससे उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विलंब हुआ और आदेश की अवमानना हुई। उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
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