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Etah News: दहेज हत्या में दोषी पति व ननद को आजीवन कारावास

Thu, 25 May 2023 11:41 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 25 May 2023 11:41 PM IST
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Husband and sister-in-law sentenced to life imprisonment for dowry murder
एटा। दहेज की खातिर पत्नी को जलाकर मार डालने के मामले में दोषी साबित हुए पति को उसकी बहन समेत अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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अदालत में अवागढ़ पुलिस ने गांव वृंदावन निवासी सुनील कुमार उर्फ बीटू व उसकी बहन सुमन देवी के खिलाफ दहेज हत्या के मामले में आरोपपत्र भेजा। जिसमें बताया गया कि आरोपियों ने दहेज की खातिर 5 फरवरी 2014 को सुनील की पत्नी प्रीती को जलाकर मार दिया। मामले की रिपोर्ट मृतका के भाई दुर्वेश निवासी नगला जयराम थाना कोतवाली देहात ने दर्ज कराई। जिसमें उसने बताया कि बहन प्रीती की शादी 8 जून 2013 को हुई थी। ससुरालीजनों ने उसकी बहन को एक लाख रुपये नकद व मोटरसाइकिल के लिए परेशान कर रखा था। बहन ने 4 फरवरी 2014 को आरोपियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के बारे में बताया भी था।
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जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने गवाहों के माध्यम से आरोपों को साबित कराया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयान सुनने तथा पत्रावली पर मौजूद कागजातों को देखने के बाद जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने सुनील उर्फ बीटू व सुमन देवी को दोषी करार देकर आजीवन कारावास व विभिन्न धाराओं में पैतीस-पैंतीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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