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Etah News: गैंगलीडर को 4 साल की कैद

Tue, 01 Apr 2025 11:12 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 01 Apr 2025 11:12 PM IST
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Gang leader sentenced to 4 years imprisonment
एटा। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट निशांत शैव्य ने मंगलवार को गैंगस्टर के एक मामले में निर्णय दिया। गैंगलीडर मुकेश निवासी सियपुर थाना बागवाला को 4 साल कैद की सजा दी है।
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बागवाला थाना पुलिस ने मुकेश और गैंग के सदस्य नेकसे निवासी पवांस थाना कोतवाली देहात के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत 8 अप्रैल 2005 को मुकदमा दर्ज किया था। इसमें बताया गया कि मुकेश का एक संगठित गिरोह है। नेकसे इसका स्थायी सदस्य है। ये लोग जनपद एटा में हत्या, लूट जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त रहते हैं। संपत्ति संबंधी अपराध करके धन अर्जित कर समाज विरोधी क्रियाकलाप करते हैं। इनकी अपराधिक गतिविधियों से आम जनता भयभीत है। इनके आतंक के कारण कोई गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता है।
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मुकदमा विचारण के दौरान नेकसे की मौत हो गई। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मुकेश को दोषी पाया। 4 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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