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अदालत से : किशोरी से दुष्कर्म, भाई की हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद
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एटा। किशोरी से दुष्कर्म और उसके छोटे भाई की हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने सुनाई है। घटना करीब चार साल पहले जलेसर थाना क्षेत्र में हुई थी।
विशेष लोक अभियोजक विनय शर्मा और श्रीकृष्ण यादव ने बताया कि जलेसर थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 मई 2020 को घर पर 16 वर्षीय किशोरी अकेली थी। उसी समय गांव के दो युवक दीवार फांदकर घुस आए और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान किशोरी का 11 वर्षीय भाई वहां आ गया। जिसने इस घटना को देख लिया। ऐसे में विपिन व अनिल ने बालक का गला घोंटकर हत्या कर दी। किशोरी को घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी देते हुए भाग गए। जब किशोरी का पिता घर आया तो बालक को मृत पाया। इसके बाद उसको दफन कर दिया गया।
दो दिन बाद 9 मई को किशोरी ने अपने परिजन को घटना के बारे में बताया। जिस पर किशोरी के पिता ने थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया। दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार मामले की विवेचना करते हुए दोनों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी। अदालत में सुनवाई के दौरान सभी गवाहों, सबूतों को परखा गया। इसके बाद न्यायाधीश ने विपिन व अनिल को दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा और 2.15 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। जबकि अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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विशेष लोक अभियोजक विनय शर्मा और श्रीकृष्ण यादव ने बताया कि जलेसर थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 मई 2020 को घर पर 16 वर्षीय किशोरी अकेली थी। उसी समय गांव के दो युवक दीवार फांदकर घुस आए और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान किशोरी का 11 वर्षीय भाई वहां आ गया। जिसने इस घटना को देख लिया। ऐसे में विपिन व अनिल ने बालक का गला घोंटकर हत्या कर दी। किशोरी को घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी देते हुए भाग गए। जब किशोरी का पिता घर आया तो बालक को मृत पाया। इसके बाद उसको दफन कर दिया गया।
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दो दिन बाद 9 मई को किशोरी ने अपने परिजन को घटना के बारे में बताया। जिस पर किशोरी के पिता ने थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया। दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार मामले की विवेचना करते हुए दोनों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी। अदालत में सुनवाई के दौरान सभी गवाहों, सबूतों को परखा गया। इसके बाद न्यायाधीश ने विपिन व अनिल को दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा और 2.15 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। जबकि अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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