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Etah News: पूर्व ब्लाॅक प्रमुख और पुत्रों को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Wed, 23 Aug 2023 11:52 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Aug 2023 11:52 PM IST
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Former block chief and sons did not get anticipatory bail
एटा। अलीगंज के पूर्व ब्लाॅक प्रमुख व उनके दो पुत्रों की अग्रिम जमानत याचिका को जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। थाना अलीगंज क्षेत्र के अंतर्गत बाहर चुंगी स्थित जमीन का धोखाधड़ी करके बैनामा कराने का इन पर आरोप है।
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ब्लाॅक प्रमुख रहे राजा का रामपुर थाने के गांव नगला मथुरी निवासी रामकिशोर यादव, उनके बेटे प्रिंस यादव व मुकेश कुमार के खिलाफ दो साल पूर्व जितेंद्र कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें आरेाप है कि ब्लॉक प्रमुख व उनके पुत्रों ने धोकाधड़ी करके फर्जी चेक देकर उसकी अलीगंज कस्बा की बाहर चुंगी स्थित जमीन का बैनामा करा लिया। जब चेकों का भुगतान नहीं हुआ तो पूछताछ करने पर आरोपियों ने उसको धमकाया।
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आरोपियों की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पेश की गई। इसमें आरोप लगाए गए। जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस व पत्रावली के तथ्यों के अवलोकन के बाद जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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