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Etah News: किशोरी को भगाने और लैंगिक हमला करने के दोषी को 10 साल की सजा, 80 हजार का जुर्माना भी लगा

Mon, 31 Jul 2023 08:45 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Mon, 31 Jul 2023 08:45 PM IST
सार

एटा में किशोरी को भगाने और लैंगिक हमला करने के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 80 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। 

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Court sentences man to ten years for abducting and sexually assaulting teenage girl in Etah
कोर्ट का आदेश - फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

विस्तार

उत्तर प्रदेश के एटा में नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर भगाने व लैंगिक हमला करने का आरोप साबित होने पर अदालत ने दोषी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनय शर्मा ने बताया कि जलेसर पुलिस ने अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज थाने के महमूदपुर निवासी अजय कुमार पुत्र हरवंश सिंह के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। जिस पर क्षेत्र से 13 जुलाई 2017 को नाबालिग किशोरी को भगाने व उस पर लैंगिक हमला करने का आरोप रहा। जब पीड़िता के परिजन ने आरोपी के माता पिता से लड़की वापस कराने की मांग की तो उन लोगों ने भी लड़की के परिजन को धमकाया। 
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अदालत में जब 24 दिसंबर 2020 को आरोप तय हुए तो आरोपी ने आरोपो को झूठा बताया। एडीजीसी विनय शर्मा व विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव ने गवाहों के माध्यम से आरोपों को साबित कराया। जिस पर विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने आरोपी को दस साल के कारावास व कुल 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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