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Etah News: दुष्कर्म के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 28 Jul 2023 11:52 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 28 Jul 2023 11:52 PM IST
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Bail application of two rape accused rejected

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एटा। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इन पर रात को घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप है।


विशेष लोक अभियोजक सुनील भारद्वाज ने बताया कि अदालत में पिलुआ थाने के गांव बंथल निवासी पुष्पेंद्र एवं प्रवीन की जमानत अर्जी पेश हुई। पुलिस आख्या के मुताबिक आरोपियों पर 12 मई 2023 को रात 11 बजे महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म करने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप है। अदालत में आरोपियों की ओर से मामले को झूठा बताया गया। जबकि विशेष लोक अभियोजक द्वारा अदालत को मामले की गंभीरता की जानकारी दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी पीए एक्ट प्रीती श्रीवास्तव ने आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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