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हाइवे से 500 मीटर के दायरे में नहीं होंगे शराब ठेके

Thu, 15 Dec 2016 11:48 PM IST
Amar Ujala
Amar Ujala Updated Thu, 15 Dec 2016 11:48 PM IST
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Alcohol will not be in the range of 500 meters from the highway contracts
हाइवे से 500 मीटर के दायरे में नहीं होंगे शराब ठेके - फोटो : Amar Ujala
हाइवे पर पांच सौ मीटर के दायरे में शराब ठेके नहीं चलने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लोगों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि एससी के आदेश्सा शराब के नशे वाहन चलाने से होने वाले हादसों में कमी आने साथ ठेकों के सामने लगने वाली ठेलियां हटने से शहरों में जाम की समस्या और अतिक्रमण पर लगाम लगेगी।
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जिला मुख्यालय के बाहर हाइवे-91 के किनारे मलावन से लेकर पिलुआ तक पिलुआ तक देशी और अंग्रेजी शराब के अलावा कई बीयर बार हैं। जहां सुबह से लेकर शाम तक हाईवे से गुजरने वाले कार सवार राहगीरो के वाहन रुक कर शराब खरीदने के बाद चलते वाहन में ड्रिंक करते हैं।
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नशे में धुत्त होकर वाहन चलाने के कारण कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं। वहीं शहरों में चलने वाली शराब और बीयर बार के बाहर अंडे और पकौड़ी बेचने वाले हाईवे किनारे अतिक्रमण और जाम का कारण बन रहे हैँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल हुआ तो शहरों में जाम और अतिक्रमण से निजात मिलने के साथ हाईवे पर होने वाले हादसों पर कमी आएगी। डा0 स्वयं प्रकाश गौड़ ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसले से हादसों में कमीं आएगी और सफर भी सुरक्षित होगा।
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राजकुमार ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शराब ठेकों के बाहर गुंडागर्दी पर लगाम लगेगी। समाजसेवी ईश्सन खान ने कहा ज्यादातर हादसे शराब पीकर वाहन चलाने के कारण होते हैं। हाइवे पर शराब ठेका नहीं होने से हादसे और शहरों में ठेलियों का अतिक्रमण रुकेगा। अनवार हुसैन ने कहा शराब ठेकों के बाहर जाम को लगने वाला शराबियों का जमावड़ा खत्म होने से लोगों का राहत मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात सप्ताह में तीस से अधिक शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में दुपहिया और चार पहिया वाहन चालकों के चालान काटे हैं।
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