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Etah News: तमंचा व डायजापाम रखने के दोषी को 10 साल कैद
Thu, 25 Jan 2024 06:59 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Thu, 25 Jan 2024 06:59 PM IST
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एटा l तमंचा और डायजापाम रखने के दोषी को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अलीगंज तिराहा निवासी अमर उर्फ पेटुआ के खिलाफ एनडीपीएस के तहत 23 अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो पुलिस को उसके पास 315 बोर का देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक पॉलिथीन में 530 ग्राम नशीला पाउडर डायजापाम मिला।
3 साल से भी अधिक समय से चल रहे इस मुकदमे में प्राप्त सबूतों और गवाहों तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निशांत पाठक द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर विशेष न्यायाधीश अली राजा की अदालत ने दोषसिद्ध माना। अमर को दोषी पाए जाने पर अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने से सजा सुनाई। जुर्माना नहीं जमा करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और भुगतने का आदेश जारी किया गया है।
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थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अलीगंज तिराहा निवासी अमर उर्फ पेटुआ के खिलाफ एनडीपीएस के तहत 23 अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो पुलिस को उसके पास 315 बोर का देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक पॉलिथीन में 530 ग्राम नशीला पाउडर डायजापाम मिला।
3 साल से भी अधिक समय से चल रहे इस मुकदमे में प्राप्त सबूतों और गवाहों तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निशांत पाठक द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर विशेष न्यायाधीश अली राजा की अदालत ने दोषसिद्ध माना। अमर को दोषी पाए जाने पर अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने से सजा सुनाई। जुर्माना नहीं जमा करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और भुगतने का आदेश जारी किया गया है।
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