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Deoria News: हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, 50-50 हजार का जुर्माना

Tue, 21 Jul 2026 01:20 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jul 2026 01:20 AM IST
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Umra imprisonment for murder, fine of Rs 50-50 thousand
बरहज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को टंड़िया गांव निवासी उदयनारायण गिरी और आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के बनकटिया गांव निवासी पंकज गिरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोनों पर 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। क्षेत्र के एक गांव की युवती से विगत 12 वर्ष पूर्व फेसबुक पर जौनपुर के चंदौर थाना क्षेत्र के मणिपुर गांव निवासी युवक से प्रेमप्रसंग का मामला सामने आया था। जिसमें युवक का शव नदी से बरामद हुआ था। मामले में पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। जौनपुर के चंदौर थाना क्षेत्र के मणि गांव निवासी और वादी सुनील कुमार सिंह के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने युवक का हत्या कर शव को ठिकाने लगाने मामले में टंड़िया गांव निवासी उदय नारायण गिरी और बनकटिया के पंकज गिरी आदि के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया था।
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