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Deoria News: शहर की गलियों पर दो हजार लोगों का कब्जा, नोटिस

Fri, 19 Dec 2025 11:40 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 19 Dec 2025 11:40 PM IST
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Two thousand people occupy the streets of the city, notice
देवरिया। शहर के अनियोजित विकास और सार्वजनिक मार्गों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर आरबीओ (नियत प्राधिकारी क्षेत्र) ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में शहर के दो हजार लोगों को नोटिस जारी किया गया है।
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इस अतिक्रमण से शहर के सुनियोजित विकास में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके विरुद्ध नियत प्राधिकारी कोर्ट में सुनवाई जारी है। शहर के विभिन्न मोहल्लों में अतिक्रमण और अनियोजित विकास को लेकर विनियमित प्राधिकारी क्षेत्र ने करीब दो हजार लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें कई लोगों ने बिना नक्शा पास कराए ही घर बना लिए हैं। वहीं कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने नक्शा किसी और निर्माण के लिए पास कराया है और बना कुछ और लिए हैं।
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वहीं कुछ लोगों ने भवन निर्माण के निर्धारित मानकों का पालन किया गया है। लोगों ने सीढ़ियों, रैंप और छज्जों के माध्यम से सार्वजनिक या सड़क पर अतिक्रमण कर लिया है। नोटिस के माध्यम से उनको नक्शे के लेकर अनियमितता या अतिक्रमण के बारे में जानकारी दी गई है और इस मामले में नियत प्राधिकारी के कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
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नियत प्राधिकारी कार्यालय में अवर अभियंता अखिलेश ओझा ने बताया कि लोगों ने करीब दो हजार लोगों को उपविधि 10 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। इसके तहत बिना नक्शा स्वीकृत कराए, नक्शे से इतर निर्माण कराने और सड़क या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े सभी मामले हैं।

उन्होंने बताया कि न्यूनतम नौ मीटर की सड़क पर ही मकान बनाने का नक्शा पारित किया जाता है। घर बनाने के लिए पास हुए नक्शे के आधार पर ही घर बनाएं, इससे इतर मनमाने तरीके से घर बना लेना नियम विरुद्ध है। इस पर मकान को ध्वस्त कराया जा सकता है। घर के लिए प्लॉट बेचने वालों को सड़क, बिजली, पानी आदि का इंतजाम कर ही प्लॉट बेचना चाहिए। क्रेता भी इन चीजोंं को जांच परख कर ही मकान के लिए प्लाट खरीदें।
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