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हत्या में दोष सिद्ध तीन को आजीवन कारावास, प्राणघातक हमले में चार लोगों को पांच वर्ष की सजा
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हत्या में दोष सिद्ध तीन को आजीवन कारावास, प्राणघातक हमले में चार लोगों को पांच वर्ष की सजा
देवरिया। हत्या एवं जानलेवा हमले के एक मामले में बुधवार को अपर जिला जज प्रथम रजनीश कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों को दोषी पाया। हत्या के आरोप में एक पक्ष के तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक केे 15-15 हजार रुपये दंड लगाया। वहीं प्राणघातक हमले में दूसरे पक्ष के चार लोगों को पांच वर्ष की कैद व प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये दंड लगाया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह सोनू के अनुसार, रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बटुलही में 11 मई 2008 को मनोज यादव के दरवाजे पर गांव के भोला तिवारी व उनके पुत्र संजय, प्रवीण, अभिषेक पहुंच गए और पुरानी रंजिश में लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की। मनोज यादव के चचेरे भाई संगम यादव को गंभीर चोट आई। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले जाते समय उनकी मौत हो गई। उधर, भोला तिवारी ने भी मनोज यादव, बुलेट उर्फ रीशू, बबलू व बड़े लाल यादव के विरुद्ध ईंट, डंडा से सिर पर मारकर गंभीर चोट पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कराया। भोला तिवारी की तरफ से उनके पुत्र अभिषेक तिवारी के सिर में गंभीर चोट आई थी। दोनों पक्षों की तरफ से रुद्रपुर कोतवाली में हत्या व प्राणघातक हमले का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों पक्षों को दोषी पाया। इसमें एक आरोपी भोला तिवारी की दौरान मुकदमा मौत हो गई है। अदालत ने हत्या में संजय, प्रवीण व अभिषेक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये दंड लगाया। वहीं दूसरे पक्ष के मनोज यादव, बुलेट उर्फ रीशू, कमलेश उर्फ बबलू यादव व बड़े लाल यादव को प्राणघातक हमले का दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष की कैद व प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये दंड लगाया। सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।
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देवरिया। हत्या एवं जानलेवा हमले के एक मामले में बुधवार को अपर जिला जज प्रथम रजनीश कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों को दोषी पाया। हत्या के आरोप में एक पक्ष के तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक केे 15-15 हजार रुपये दंड लगाया। वहीं प्राणघातक हमले में दूसरे पक्ष के चार लोगों को पांच वर्ष की कैद व प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये दंड लगाया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह सोनू के अनुसार, रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बटुलही में 11 मई 2008 को मनोज यादव के दरवाजे पर गांव के भोला तिवारी व उनके पुत्र संजय, प्रवीण, अभिषेक पहुंच गए और पुरानी रंजिश में लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की। मनोज यादव के चचेरे भाई संगम यादव को गंभीर चोट आई। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले जाते समय उनकी मौत हो गई। उधर, भोला तिवारी ने भी मनोज यादव, बुलेट उर्फ रीशू, बबलू व बड़े लाल यादव के विरुद्ध ईंट, डंडा से सिर पर मारकर गंभीर चोट पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कराया। भोला तिवारी की तरफ से उनके पुत्र अभिषेक तिवारी के सिर में गंभीर चोट आई थी। दोनों पक्षों की तरफ से रुद्रपुर कोतवाली में हत्या व प्राणघातक हमले का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों पक्षों को दोषी पाया। इसमें एक आरोपी भोला तिवारी की दौरान मुकदमा मौत हो गई है। अदालत ने हत्या में संजय, प्रवीण व अभिषेक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये दंड लगाया। वहीं दूसरे पक्ष के मनोज यादव, बुलेट उर्फ रीशू, कमलेश उर्फ बबलू यादव व बड़े लाल यादव को प्राणघातक हमले का दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष की कैद व प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये दंड लगाया। सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।
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