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युवती से सोसाइटी में सात माह तक कराई नौकरी, वेतन मांगने पर दुष्कर्म
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युवती से सोसाइटी में सात माह तक कराई नौकरी, वेतन मांगने पर दुष्कर्म
रामपुर कारखाना। एक युवती का आरोप है कि दो लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई थी। इसमें उसे नौकरी पर रखा गया था। सोसाइटी में सात महीने तक काम कराया गया। वेतन मांगने पर दोनों युवकों ने उससे दुष्कर्म किया। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दुष्कर्म, एससी एसटी एसटी, साजिश धोखाधड़ी और गबन मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली स्थित नरायनपुर निवासी अभिषेक राव और कुशीनगर के ही मंगलपुर उर्फ मंगरुआ निवासी मनोहर कुमार ने एक सोसाइटी बनाई थी। आरोप है कि थाना क्षेत्र की एक युवती को सोसाइटी में नौकरी दी। युवती से सात महीने तक काम कराया। युवती ने अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों से लाखों रुपये सोसाइटी में निवेश कराए। जब भुगतान का समय आया तो आरोपी मुकरने लगे। युवती का आरोप है कि दो अगस्त 2021 को आरोपियों ने वेतन देने के लिए उसे देवरिया कार्यालय पर बुलाया। दोनों लोगों ने उससे दुष्कर्म किया। जातिसूचक शब्द को प्रयोग करते हुए गालियां दी, मारपीट किया और वेतन भी हड़प लिया। उसने रामपुर कारखाना थाने से लगायत एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर रामपुर कारखाना पुलिस ने शुक्रवार को अभिषेक और मनोहर पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि कुशीनगर के मंगलपुर निवासी रतन कुमार और रामपुर कारखाना के बभनौली गांव निवासी पुष्पा देवी सहित समिति के अन्य लोगों पर धोखाधड़ी, गबन और आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा पंजीकृत किया है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।
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रामपुर कारखाना। एक युवती का आरोप है कि दो लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई थी। इसमें उसे नौकरी पर रखा गया था। सोसाइटी में सात महीने तक काम कराया गया। वेतन मांगने पर दोनों युवकों ने उससे दुष्कर्म किया। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दुष्कर्म, एससी एसटी एसटी, साजिश धोखाधड़ी और गबन मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली स्थित नरायनपुर निवासी अभिषेक राव और कुशीनगर के ही मंगलपुर उर्फ मंगरुआ निवासी मनोहर कुमार ने एक सोसाइटी बनाई थी। आरोप है कि थाना क्षेत्र की एक युवती को सोसाइटी में नौकरी दी। युवती से सात महीने तक काम कराया। युवती ने अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों से लाखों रुपये सोसाइटी में निवेश कराए। जब भुगतान का समय आया तो आरोपी मुकरने लगे। युवती का आरोप है कि दो अगस्त 2021 को आरोपियों ने वेतन देने के लिए उसे देवरिया कार्यालय पर बुलाया। दोनों लोगों ने उससे दुष्कर्म किया। जातिसूचक शब्द को प्रयोग करते हुए गालियां दी, मारपीट किया और वेतन भी हड़प लिया। उसने रामपुर कारखाना थाने से लगायत एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर रामपुर कारखाना पुलिस ने शुक्रवार को अभिषेक और मनोहर पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि कुशीनगर के मंगलपुर निवासी रतन कुमार और रामपुर कारखाना के बभनौली गांव निवासी पुष्पा देवी सहित समिति के अन्य लोगों पर धोखाधड़ी, गबन और आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा पंजीकृत किया है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।