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पचास हजार रुपये से अधिक लेकर चलें तो साथ रखें साक्ष्य : एडीएम

Sun, 30 Jan 2022 11:33 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Jan 2022 11:33 PM IST
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proof is needed in in transportation of more than Rs. 50 k : ADM
पचास हजार रुपये से अधिक लेकर चलें तो साथ रखें साक्ष्य : एडीएम
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देवरिया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विकास भवन के गांधी सभागार में व्यय अनुवीक्षण समिति, फ्लाइंग स्क्वाड, स्थैतिक निगरानी टीम, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति, वीडियो निगरानी टीम के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। सभी टीमों को चुनाव से जुड़ी बारीकियों और उनके दायित्वों के संबंध में जानकारी दी गई। पचास हजार रुपये से अधिक लेकर चलने पर साथ में साक्ष्यरखने की हिदायत दी गई।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ एडीएम (प्रशासन) कुंवर पंकज ने बताया कि कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान 50 हजार रुपये से अधिक नकद धनराशि लेकर चल सकता है तो इसके लिए साक्ष्य व उचित कारण बताना होगा। राजनीतिक दल के पदाधिकारी एक लाख रुपये तक लेकर चल सकते हैं, बशर्ते उन्हें पार्टी के कोषाध्यक्ष ने प्रमाणपत्र दिया हो। उन्होंने बताया कि बिना उचित कारण एवं साक्ष्य के दस लाख रुपये से अधिक लेकर चलने पर धनराशि जब्त कर आयकर विभाग को सुपुर्द की जाएगी। एडीएम वित्त एवं राजस्व नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वाड एवं एसएसटी टीमें संपूर्ण जांच प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगी और बरामद सामग्री को समय, स्थान का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त विवरण के साथ सील करेंगी। जिस व्यक्ति की धनराशि जब्त होगी, उसे एक रिसीविंग देते हुए धनराशि को कोषागार में जमा कराया जाएगा। शादी समारोह सहित विभिन्न सामाजिक आयोजनों पर भी फ्लाइंग स्क्वाड को निगाह रखने की आवश्यकता है। यदि कोई प्रत्याशी अपना प्रचार करता पाया जाता है तो शादी समारोह का संपूर्ण व्यय प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ने का प्रावधान है।
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वरिष्ठ कोषाधिकारी कुलदीप सरोज ने बताया कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब, साड़ी, कपड़े आदि का परिवहन किया जाता है। यदि फ्लाइंग स्क्वाड तथा व्यय अनुवीक्षण टीम को जांच के दौरान ऐसी कोई सामग्री मिलती है, जिसका वितरण चुनाव में होने का संदेह हो, तो वे उसे सील कर सकते हैं। इस दौरान नगर पालिका के ईओ रोहित सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिल कुमार, जिला सूचना अधिकारी शांतनु श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
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नकद रकम ले जाते समय बरतें सावधानी
उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर पंकज ने बताया कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को धन वितरण रोकने के लिए प्रशासन विशेष चौकसी बरत रहा है। यदि कोई एटीएम से पैसा निकालता है तो एटीएम की पर्ची अपने पास रखे। यदि पर्ची नहीं निकल रही है तो वह मोबाइल पर आए मैसेज को प्रूफ के तौर पर सहेज कर रखे। बैंक से रकम निकालने के बाद विड्रॉल की फोटो कॉपी रखे। व्यक्ति अपनी अपडेटेड पासबुक भी रख सकता है। यदि किसी फर्म या कारोबारी से लेनदेन से संबंधित रकम है तो सभी आवश्यक वैध डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने होंगे।

जब्त सामग्री की वापसी के लिए यहां करें अपील
यदि जांच के दौरान किसी व्यक्ति के पास से नकद धनराशि अथवा किसी अन्य प्रकार की सामग्री जब्त की जाती है तो वह तीन सदस्यीय समिति के समक्ष अपील कर सकता है। मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व तथा वरिष्ठ कोषाधिकारी की समिति प्रत्यावेदन पर विचार करने के उपरांत धनराशि/सामग्री वापसी की दिशा में कार्यवाही कर सकती है।
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