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व्यावसायिक वाहनों का माफ होगा जुर्माना, पांच हजार वाहन मालिकों को मिलेगी राहत

Mon, 04 Jul 2022 10:57 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 04 Jul 2022 10:57 PM IST
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penalty on tax will be wavef off commercial vehicles
व्यावसायिक वाहनों का माफ होगा जुर्माना, पांच हजार वाहन मालिकों को मिलेगी राहत
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देवरिया। काफी समय से टैक्स न चुका पाने वाले व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। टैक्स पर लगा जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। इससे जनपद के करीब पांच हजार वाहन स्वामियों को फायदा मिलेगा। हालांकि यह योजना तीन माह के लिए ही लागू की गई है। योजना का फायदा उठाने के लिए सोमवार को काफी संख्या में वाहन स्वामी संभागीय परिवहन कार्यालय पर जानकारी के लिए पहुंचे थे।
वाहनों के बकाया व्यावसायिक टैक्स पर जुर्माना माफ करने के लिए नियम भी बनाए गए हैं। इस योजना का फायदा केवल एक अप्रैल 2020 से पहले के पंजीकृत वाहनों के मालिकों को मिलेगा। इसके बाद संभागीय परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों के बकाया टैक्स पर जुर्माना माफ करने की यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।
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27 तक एक हजार रुपये के शुल्क के साथ करें आवेदन
देवरिया। बकाया टैक्स के मामलों में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को मेडिकल ग्राउंड के आधार पर 75 प्रतिशत जुर्माना माफ करने का अधिकार है, लेकिन नई व्यवस्था के तहत पूरा जुर्माना माफ किया जाएगा। बकाया टैक्स का जुर्माना माफ कराने के लिए 27 जुलाई तक ही आवेदन लिए जाएंगे। इसमें वाहन स्वामी को आवेदन के साथ एक हजार रुपये शुल्क भी जमा करना होगा। इसके बाद ही बकाया टैक्स का जुर्माना माफ किया जाएगा।
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इन वाहनों का होगा माफ
संभागीय परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, कामर्शियल वाहन की श्रेणी में कई प्रकार के वाहन आते हैं। इनमें ई-रिक्शा, टेंपो आदि वाहन हैं। इनका वन टाइम टैक्स जमा होता है। जबकि ट्रक, जीप, बस, डीसीएम, छोटे लोडिंग वाहन, पिकअप आदि का हर तीन माह में टैक्स जमा होता है। इसे समय से न जमा करने पर विभाग जुर्माना लगाता है।

व्यावसायिक वाहनों के टैक्स का जुर्माना पूरा माफ किया जाएगा। इसके लिए वाहनों की सूची भी तैयार की जा रही हैै। इस योजना का फायदा तीन माह तक उठाया जा सकता है। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए वाहन स्वामी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। -प्रदीप यादव, संभागीय निरीक्षक
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