{"_id":"695ffa28c6ed0efbe7025634","slug":"meeting-on-bed-and-breakfast-and-home-stay-policy-in-deoria-deoria-news-c-208-1-sgkp1012-172099-2026-01-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Deoria News: देवरिया में बेड एंड ब्रेकफास्ट व होम स्टे नीति पर बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Deoria News: देवरिया में बेड एंड ब्रेकफास्ट व होम स्टे नीति पर बैठक
Fri, 09 Jan 2026 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Fri, 09 Jan 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
देवरिया। विकास भवन स्थित गांधी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति 2025 के तहत बैठक आयोजित की गई। बैठक में होटल, उद्योग और व्यापार से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
सीडीओ ने निर्देश दिए कि नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाए तथा पंजीकरण संबंधी सूचना जनपद की वेबसाइट पर अपलोड की जाए।
सीडीओ ने बताया कि जो लोग अपने आवास के कुछ हिस्से पर्यटकों को किराये पर देना चाहते हैं, उनके लिए यह नीति बेहतर अवसर है। इससे अतिरिक्त आय के साथ सरकार की ओर से प्रशिक्षण, रियायतें और प्रचार की सुविधा मिलेगी। शहरी होम स्टे में वही भवन पात्र होंगे, जिनमें भू-स्वामी स्वयं निवास करता हो और अधिकतम छह कक्ष या 12 बेड उपलब्ध हों। बेड एंड ब्रेकफास्ट श्रेणी में ऐसे भवन आएंगे, जिनमें मालिक स्वयं न रहता हो और एक से छह कक्ष पर्यटकों के लिए हों, साथ ही केयरटेकर रखना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन
ग्रामीण होम स्टे में भी भू-स्वामी का निवास आवश्यक है और अधिकतम छह कक्ष या 12 बेड की अनुमति होगी। सीडीओ ने स्पष्ट किया कि केवल वैध स्वामी ही आवेदन कर सकेगा, किराये या लीज पर लिए भवन मान्य नहीं होंगे। एक भवन के लिए एक ही पंजीकरण होगा। मानकों के उल्लंघन पर पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
विज्ञापन
सीडीओ ने निर्देश दिए कि नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाए तथा पंजीकरण संबंधी सूचना जनपद की वेबसाइट पर अपलोड की जाए।
विज्ञापन
सीडीओ ने बताया कि जो लोग अपने आवास के कुछ हिस्से पर्यटकों को किराये पर देना चाहते हैं, उनके लिए यह नीति बेहतर अवसर है। इससे अतिरिक्त आय के साथ सरकार की ओर से प्रशिक्षण, रियायतें और प्रचार की सुविधा मिलेगी। शहरी होम स्टे में वही भवन पात्र होंगे, जिनमें भू-स्वामी स्वयं निवास करता हो और अधिकतम छह कक्ष या 12 बेड उपलब्ध हों। बेड एंड ब्रेकफास्ट श्रेणी में ऐसे भवन आएंगे, जिनमें मालिक स्वयं न रहता हो और एक से छह कक्ष पर्यटकों के लिए हों, साथ ही केयरटेकर रखना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन
ग्रामीण होम स्टे में भी भू-स्वामी का निवास आवश्यक है और अधिकतम छह कक्ष या 12 बेड की अनुमति होगी। सीडीओ ने स्पष्ट किया कि केवल वैध स्वामी ही आवेदन कर सकेगा, किराये या लीज पर लिए भवन मान्य नहीं होंगे। एक भवन के लिए एक ही पंजीकरण होगा। मानकों के उल्लंघन पर पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।