{"_id":"61f529747cde38497426b3d1","slug":"identity-card-for-election-deoria-news-gkp4251605196","type":"story","status":"publish","title_hn":"12 प्रकार के पहचान पत्रों से मिलेगी मतदान की अनुमति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
12 प्रकार के पहचान पत्रों से मिलेगी मतदान की अनुमति
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
12 प्रकार के पहचान पत्रों से मिलेगी मतदान की अनुमति
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को दिए पहचानपत्र के विकल्प
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। चुनाव आयोग ने विधानसभा निर्वाचन में मतदाताओं को फोटो पहचानपत्र के रूप में 12 विकल्प दिए हैं।
जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि मतदान केंद्र पर मतदाता को अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचानपत्र (एपिक) प्रस्तुत करना होता है, जो निर्वाचक एपिक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होंगे, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचानपत्र, सांसदों/विधायकों/ विधान परिषद् सदस्यों को जारी सरकारी पहचानपत्र, यूआईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
विज्ञापन
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को दिए पहचानपत्र के विकल्प
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। चुनाव आयोग ने विधानसभा निर्वाचन में मतदाताओं को फोटो पहचानपत्र के रूप में 12 विकल्प दिए हैं।
जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि मतदान केंद्र पर मतदाता को अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचानपत्र (एपिक) प्रस्तुत करना होता है, जो निर्वाचक एपिक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होंगे, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचानपत्र, सांसदों/विधायकों/ विधान परिषद् सदस्यों को जारी सरकारी पहचानपत्र, यूआईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।