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हाईकोर्ट से गिरिजा को एक मामले में मिली जमानत
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हाईकोर्ट से गिरिजा को एक मामले में मिली जमानत
तीन अन्य मामलों में सुनवाई अब भी लंबित
अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। बालिका गृह कांड की मुख्य आरोपी गिरिजा त्रिपाठी को हाईकोर्ट ने सोमवार को बालिकाओं को अनुचित रुप से कैद कर रखने के मामले में जमानत दे दी। हालांकि गिरिजा को फिलहाल रिहाई नहीं मिलेगी। उस पर तीन अन्य मुकदमे अभी भी लंबित हैं। पांच अगस्त 2018 की रात पुलिस ने स्टेशन रोड स्थित मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण संस्थान की ओर से संचालित बालिका गृह पर छापामारी कर 23 बालिकाओं-युवतियों को मुक्त कराया था। संस्था की संचालिका गिरिजा त्रिपाठी, पति मोहन त्रिपाठी, अधीक्षिका कंचनलता त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि संस्था की मान्यता खत्म होने के बाद भी बालिकाओं को अनुचित रुप से बालिका गृह में रखा गया था। पुलिस ने गिरिजा पर कुल चार मामलों में केस दर्ज किया था। इसमें से एक मामले में सोमवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश सिद्धार्थ जे. ने गिरिजा की जमानत को मंजूरी दी। गिरिजा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनआई जाफरी व एसआई जाफरी ने पैरवी की थी।
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तीन अन्य मामलों में सुनवाई अब भी लंबित
अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। बालिका गृह कांड की मुख्य आरोपी गिरिजा त्रिपाठी को हाईकोर्ट ने सोमवार को बालिकाओं को अनुचित रुप से कैद कर रखने के मामले में जमानत दे दी। हालांकि गिरिजा को फिलहाल रिहाई नहीं मिलेगी। उस पर तीन अन्य मुकदमे अभी भी लंबित हैं। पांच अगस्त 2018 की रात पुलिस ने स्टेशन रोड स्थित मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण संस्थान की ओर से संचालित बालिका गृह पर छापामारी कर 23 बालिकाओं-युवतियों को मुक्त कराया था। संस्था की संचालिका गिरिजा त्रिपाठी, पति मोहन त्रिपाठी, अधीक्षिका कंचनलता त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि संस्था की मान्यता खत्म होने के बाद भी बालिकाओं को अनुचित रुप से बालिका गृह में रखा गया था। पुलिस ने गिरिजा पर कुल चार मामलों में केस दर्ज किया था। इसमें से एक मामले में सोमवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश सिद्धार्थ जे. ने गिरिजा की जमानत को मंजूरी दी। गिरिजा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनआई जाफरी व एसआई जाफरी ने पैरवी की थी।