फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Ex-minister Prem Prakash acquitted in fraud case

पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश धोखाधड़ी के मामले में दोषमुक्त

Wed, 25 May 2022 11:48 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 May 2022 11:48 PM IST
विज्ञापन
Ex-minister Prem Prakash acquitted in fraud case
पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश धोखाधड़ी के मामले में दोषमुक्त
विज्ञापन

बरहज (देवरिया)। क्षेत्र के पैना गांव निवासी व बरहज क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व में प्रदेश सरकार में मंत्री रहे प्रेमप्रकाश सिंह को उधमसिंह नगर के रुद्रपुर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ल ने 23 मई को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से बरी किया है। इस मामले में पूर्व विधायक जमानत पर थे। 2014 में पूर्व विधायक और उनके साथियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था।
पूर्व विधायक ने चार मार्च 2020 को मामले से संबंधित पत्रावलियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए पूर्व मंत्री को दोषमुक्त किया है। बताया जा रहा है कि वादी के पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पुलिस उपाधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे।
विज्ञापन

शासन की ओर से उन्हें ग्राम बगवाला में करीब 50 एकड़ भूमि, कृषि कार्य के लिए आवंटित की गई थी। 10 जून 1999 को जमीन पर कुछ लोगों की ओर से कूटरचित तरीके से कब्जा कर लिए जाने का आरोप था। उस संबंध में उधमसिंह नगर के थाना रुद्रपुर में पूर्व विधायक और मंत्री रहे प्रेमप्रकाश सिंह सहित कुछ लोगों पर केस दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed