{"_id":"66bd3580b517811b8303a0d4","slug":"deoria-news-the-administration-demolished-the-two-storey-building-built-on-the-pond-land-deoria-news-c-208-1-sgkp1014-132865-2024-08-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Deoria News: तालाब की भूमि पर बनी दो मंजिला इमारत को प्रशासन ने कराया ध्वस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Deoria News: तालाब की भूमि पर बनी दो मंजिला इमारत को प्रशासन ने कराया ध्वस्त
Thu, 15 Aug 2024 04:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Thu, 15 Aug 2024 04:23 AM IST
विज्ञापन
सलेमपुर। पोखरी की भूमि पर कब्जा जमा कर बनी दो मंजिला इमारत को एसडीएम दिशा श्रीवास्तव के नेतृत्व में बनी राजस्व व पुलिस विभाग की टीम ने चार चार बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया। दो दशक से इसको लेकर उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। 15 माह पूर्व हाई कोर्ट ने अतिक्रमण कारी को बेदखली का आदेश दिया था। इसके क्रम में तहसील प्रशासन ने एक वर्ष पूर्व भी बुलडोजर लगाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। लेकिन पर्याप्त संख्या में बुलडोजर नहीं होने के चलते आंशिक अतिक्रमण व मलबे नहीं हटाए गए थे।
तहसील क्षेत्र के डुमवलिया गांव के पोखरी संख्या 204 क नंबर पर गांव के उदय नारायण तिवारी ने अवैध रूप से कब्जा कर उस पर अपना मकान बना लिया था। इसमें उदय नारायण ने करीब दस कमरों का दो मंजिला मकान तैयार कर करीब दो दशक से उसमें परिवार सहित रहता था। अवैध निर्माण को लेकर तहसील प्रशासन ने इस पर मुकदमा दायर कर बेदखल करने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा तो न्यायालय ने भी बेदखली का आदेश जिला प्रशासन को दिया। न्यायालय के आदेश पर सोमवार की सुबह एसडीएम दिशा श्रीवास्तव, तहसीलदार अलका सिंह राजस्व विभाग के साथ मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और अतिक्रमण करने वाले उदय नारायण तिवारी से घर में रखे सामान को निकले को निर्देश दिया।
मंगलवार सुबह एसडीएम के नेतृत्व में टीम फिर गांव पहुंची, लेकिन कोई सामान बाहर नहीं निकाला गया था। जिसके बाद अफसरों ने सफाई कर्मचारियों से सामान को बाहर निकाल कर चार बुलडोजर लगाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। देर शाम तक चली कार्रवाई में दो मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। इसके पूर्व में कार्रवाई की गई थी, लेकिन मशीनों के अभाव में कुछ मलबे और मकान का कुछ हिस्सा नहीं हट पाया था। अब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। इस दौरान तहसीलदार अलका सिंह, कोतवाल उमेश कुमार बाजपेयी समेत राजस्व व पुलिस विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
तहसील क्षेत्र के डुमवलिया गांव के पोखरी संख्या 204 क नंबर पर गांव के उदय नारायण तिवारी ने अवैध रूप से कब्जा कर उस पर अपना मकान बना लिया था। इसमें उदय नारायण ने करीब दस कमरों का दो मंजिला मकान तैयार कर करीब दो दशक से उसमें परिवार सहित रहता था। अवैध निर्माण को लेकर तहसील प्रशासन ने इस पर मुकदमा दायर कर बेदखल करने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा तो न्यायालय ने भी बेदखली का आदेश जिला प्रशासन को दिया। न्यायालय के आदेश पर सोमवार की सुबह एसडीएम दिशा श्रीवास्तव, तहसीलदार अलका सिंह राजस्व विभाग के साथ मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और अतिक्रमण करने वाले उदय नारायण तिवारी से घर में रखे सामान को निकले को निर्देश दिया।
विज्ञापन
मंगलवार सुबह एसडीएम के नेतृत्व में टीम फिर गांव पहुंची, लेकिन कोई सामान बाहर नहीं निकाला गया था। जिसके बाद अफसरों ने सफाई कर्मचारियों से सामान को बाहर निकाल कर चार बुलडोजर लगाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। देर शाम तक चली कार्रवाई में दो मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। इसके पूर्व में कार्रवाई की गई थी, लेकिन मशीनों के अभाव में कुछ मलबे और मकान का कुछ हिस्सा नहीं हट पाया था। अब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। इस दौरान तहसीलदार अलका सिंह, कोतवाल उमेश कुमार बाजपेयी समेत राजस्व व पुलिस विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन