{"_id":"5fad76128ebc3e91b6411671","slug":"birth-and-death-registration-mandatory-deoria-news-gkp3730810103","type":"story","status":"publish","title_hn":"जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य : सीएमओ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य : सीएमओ
विज्ञापन
जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य : सीएमओ
देवरिया। जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्यक्रम को लेकर बृहस्पतिवार को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में जिला स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक हुई।
सीएमओ डॉ. आलोक पांडेय ने कहा कि जन्म-मृत्यु के पंजीकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है। इसमें स्वास्थ्य, पंचायती एवं नगर निकाय विभाग शत प्रतिशत पंजीकरण एवं सीआरएस पर अपलोड कराएं। एसीएमओ डॉ. डीवी शाही, डॉ. सुरेंद्र सिंह, डॉ. बीपी सिंह ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण के प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान डीसीपीएम राजेश कुमार, पूनम, बेसिक शिक्षा, पंचायती विभाग के अधिकारी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
देवरिया। जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्यक्रम को लेकर बृहस्पतिवार को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में जिला स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक हुई।
सीएमओ डॉ. आलोक पांडेय ने कहा कि जन्म-मृत्यु के पंजीकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है। इसमें स्वास्थ्य, पंचायती एवं नगर निकाय विभाग शत प्रतिशत पंजीकरण एवं सीआरएस पर अपलोड कराएं। एसीएमओ डॉ. डीवी शाही, डॉ. सुरेंद्र सिंह, डॉ. बीपी सिंह ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण के प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान डीसीपीएम राजेश कुमार, पूनम, बेसिक शिक्षा, पंचायती विभाग के अधिकारी आदि मौजूद रहे।