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पोखरी की भूमि से मिट्टी खनन में छह ट्रैक्टर-ट्रॉली सीज

Mon, 30 May 2022 12:30 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 30 May 2022 12:30 AM IST
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6 tractor-trolly siezed in mining
पोखरी की भूमि से मिट्टी खनन में छह ट्रैक्टर-ट्रॉली सीज
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देवरिया। अवैध खनन रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सदर तहसील प्रशासन ने पोखरी की भूमि से खनन होते पाया। टीम ने मौके पर मौजूद छह ट्रैक्टर ट्राली को सीज दिया।
सदर तहसील के नायब तहसीलदार धर्मवीर सिंह टीम के साथ निरीक्षण पर निकले थे। इस दौरान ग्राम पंचायत हिरंदापुर में पोखरी की भूमि में मिट्टी खोदाई की गतिविधि होती दिखी। टीम मौके पर पहुंची और खनन कर रहे लोगों से अनुमति पत्र की मांग की, जिसे देने में उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। इस पर नायब तहसीलदार ने मौके पर मिले छह ट्रैक्टर-ट्राली को सीज कर दिया और खनन अधिकारी राजरंजन कुमार के सुपुर्द कर दिया।
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माइनमित्रा पोर्टल पर करें आवेदन
देवरिया। खनन अधिकारी राजरंजन कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों को निजी उपयोग के लिए मिट्टी की खोदाई करने के लिए सहूलियत दी है। इसके लिए उन्हें भटकने की जरूरत नहीं है। वे माइनमित्रा पोर्टल पर घर बैठे निजी उपयोग के लिए मिट्टी खनन की अनुमति पा सकते हैं।
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इसके लिए किसानों को खनन विभाग के पोर्टल www.upminemitra.in पर निजी उपयोग के लिए स्वयं की भूमि से साधारण मिट्टी के खनन परिवहन की अनुमति के लिए पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक कर पंजीकरण कराना होगा। किसान को नाम, पता, मोबाइल नंबर, खतौनी, गाटा संख्या, खनन का प्रयोग, आवेदित खनन क्षेत्र का पूरा विवरण, जनपद, तहसील, ग्राम, गंतव्य आदि फीड करना होगा। इसे भरने के बाद किसान को अपना आवेदन सबमिट करना होगा। इसके बाद किसान को पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। यह पंजीकरण प्रमाण पत्र ही परिवहन प्रपत्र के रूप में मान्य होगा। इसकी वैधता 15 दिन होगी। यह प्रक्रिया नि:शुल्क है, लेकिन यह अनुमति निजी उपयोग के लिए ही होगी। बिना रजिस्ट्रेशन के मिट्टी खोदाई करने पर 25 हजार रुपये प्रति वाहन जुर्माना का प्रावधान है।
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