फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   35 years after the accident, the driver was sentenced to two years in prison.

Deoria News: हादसे के 35 साल बाद चालक को दो साल की कैद

Sun, 23 Nov 2025 12:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 23 Nov 2025 12:16 AM IST
विज्ञापन
35 years after the accident, the driver was sentenced to two years in prison.
देवरिया। सड़क हादसे में बाइक सवार की मृत्यु में 35 वर्ष बाद दोषी देवरिया डिपो के पूर्व बस चालक बिस्मिल्लाह को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत ने तत्कालीन देवरिया जनपद के तरयासुजान थाने के भटवलिया निवासी बिस्मिल्लाह पुत्र मुंशी मियां को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से बाइक सवार की हुई मृत्यु के मामले में सुनवाई के उपरांत दोषी पाया।
विज्ञापन

पांच दिसंबर 1990 को देवरिया डिपो की बस चालक बिस्मिल्लाह पुत्र मुंशी देवरिया से सवारी लेकर जा रहा था। जैसे ही बस रामपुर कारखाना के पास पहुंची सामने से आ रहे बाइक चालक को ठोकर मार दिया, जिससे चालक कैलाश प्रसाद को गंभीर चोटें और बाइक पर पीछे बैठे नगीना की इलाज के दौरान मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

राहगीरों की सूचना पर थाना रामपुर कारखाना में उसी दिन प्राथमिकी दर्ज हुई। सुनवाई के दौरान घायल साक्षी कैलाश पक्ष द्रोही हो गया। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत ने डॉक्टर के बयान व पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन के बाद बस चालक को दोषी पाए जाने पर दंडित करने का फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed