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Chitrakoot News: छेड़छाड़ में दो को चार-चार साल कैद
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चित्रकूट। खेत में बालिका के साथ छेड़खानी करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने दो शोहदों को चार-चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। त्वरित न्यायालय द्वारा यह निर्णय घटना के मात्र 62 दिन के अन्दर सुना दिया गया है।
संयुक्त निदेशक अभियोजन ज्ञानेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद व विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो तेज प्रताप ने बताया कि एक जनवरी को रैपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोपहर को एक गांव की एक लड़की चचेरी बहन के साथ गुंता बांध की ओर खेत में चने का साग तोड़ने जा रही थी। इस दौरान सुनसान जगह देखकर गहोरा खास रैपुरा निवासी अवनीश उर्फ शंकर व दिन्नू उर्फ दीनदयाल बाइक से आए। यह दोनों लड़की को खेत में घसीट ले गए और अश्लील हरकत करने लगे। शोर मचाने पर उसकी बहन घर पहुंची जिसके बाद उसकी मां वहां आई को आरोपियों ने उन्हें भी जाति सूचक शब्दों से गाली देते हुए धमकी दी और भाग गए।
पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के निर्देश पर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए 16 दिन के अन्दर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बिचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद पाक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय के लाल ने दोनों आरोपियों को चार.चार वर्ष कारावास और 20- 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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संयुक्त निदेशक अभियोजन ज्ञानेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद व विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो तेज प्रताप ने बताया कि एक जनवरी को रैपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोपहर को एक गांव की एक लड़की चचेरी बहन के साथ गुंता बांध की ओर खेत में चने का साग तोड़ने जा रही थी। इस दौरान सुनसान जगह देखकर गहोरा खास रैपुरा निवासी अवनीश उर्फ शंकर व दिन्नू उर्फ दीनदयाल बाइक से आए। यह दोनों लड़की को खेत में घसीट ले गए और अश्लील हरकत करने लगे। शोर मचाने पर उसकी बहन घर पहुंची जिसके बाद उसकी मां वहां आई को आरोपियों ने उन्हें भी जाति सूचक शब्दों से गाली देते हुए धमकी दी और भाग गए।
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पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के निर्देश पर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए 16 दिन के अन्दर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बिचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद पाक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय के लाल ने दोनों आरोपियों को चार.चार वर्ष कारावास और 20- 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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