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Chitrakoot News: अश्लील फोटो वायरल करने वाले को तीन साल की सजा
Sat, 13 Jun 2026 12:47 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Sat, 13 Jun 2026 12:47 AM IST
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चित्रकूट। एक नाबालिग की अश्लील तस्वीरें वायरल करने, गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अखिलेश कुमार को न्यायालय ने तीन साल सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने सुनाया।
मामला थाना पहाड़ी क्षेत्र का है। वादी ने पुलिस को बताया कि बीते 23 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश के रहने वाले अखिलेश कुमार पन्ना ने उसकी बेटी के अश्लील फोटो फेसबुक पर वायरल किए और फोन पर उत्पीड़न किया था। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचक ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट में न्यायाधीश ने पक्ष व पक्ष दोनों की दलीलें सुनीं और बयान व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी अखिलेश कुमार को सजा दी।
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आबकारी अधिनियम में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा
चित्रकूट। आबकारी अधिनियम में आरोपी राजाराम को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई दी। उस पर 3500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।यह फैसला सिविल जज (सीनियर डिवीजन)एफटीसी अश्वनी कुमार उपाध्याय ने दिया। सरधुवा थाना पुलिस ने वर्ष 2023 में तीर धुमाई गंगू निवासी राजाराम को कच्ची शराब के साथ पकड़ा था। इस मामले में पुलिस ने सरधुवा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं आबकारी अधिनियम के तहत दो अन्य आरोपियों कर्वी के नन्हे और बहिलपुरवा के राजेश को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई है। उन पर कुल 15112 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। यह फैसला सिविल जज जूनियर डिवीजन विदिशा भूषण ने सुनाया। (संवाद)
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मामला थाना पहाड़ी क्षेत्र का है। वादी ने पुलिस को बताया कि बीते 23 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश के रहने वाले अखिलेश कुमार पन्ना ने उसकी बेटी के अश्लील फोटो फेसबुक पर वायरल किए और फोन पर उत्पीड़न किया था। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचक ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट में न्यायाधीश ने पक्ष व पक्ष दोनों की दलीलें सुनीं और बयान व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी अखिलेश कुमार को सजा दी।
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आबकारी अधिनियम में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा
चित्रकूट। आबकारी अधिनियम में आरोपी राजाराम को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई दी। उस पर 3500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।यह फैसला सिविल जज (सीनियर डिवीजन)एफटीसी अश्वनी कुमार उपाध्याय ने दिया। सरधुवा थाना पुलिस ने वर्ष 2023 में तीर धुमाई गंगू निवासी राजाराम को कच्ची शराब के साथ पकड़ा था। इस मामले में पुलिस ने सरधुवा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं आबकारी अधिनियम के तहत दो अन्य आरोपियों कर्वी के नन्हे और बहिलपुरवा के राजेश को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई है। उन पर कुल 15112 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। यह फैसला सिविल जज जूनियर डिवीजन विदिशा भूषण ने सुनाया। (संवाद)
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