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भालचंद्र की बरामद सामग्री लौटाने की तारीख बढ़ी
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चित्रकूट। डाकू गौरी यादव के साथी 25 हजार के इनामी भालचंद्र की एसटीएफ पुलिस से मुठभेड में मौत के बाद उसकी बरामद सामग्री लौटाने के मामले में पुलिस ने अदालत से और समय मांगा है। अदालत ने अगली सुनवाई 22 अक्टूबर तय की है। गौरतलब है कि मुठभेड़ मामले में एसपी समेत 17 एसटीएफ व पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी अदालत के आदेश की 22 अक्टूबर को सुनवाई होनी है।
पडवनिया जिला सतना मप्र निवासी भालचंद्र की पत्नी नथुनिया देवी ने अदालत में अपने मारे जा चुके पति की बरामद सामग्री को लौटाने की याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता राजेंद्र यादव ने बताया कि इसकी सुनवाई सोमवार को होनी थी। जिस पर बहिलपुरवा थाने से अदालत में पत्र देकर अवगत कराया गया है कि अभी लिस्ट पूरी नहीं बन पाई है और कुछ विधिक सलाह करना है। जिससे अदालत ने इसकी सुनवाई की तारीख 22 अक्टूबर कर दी है। 31 मार्च को बहिलपुरवा के जंगल में भालचंद्र की पुलिस एसटीएफ टीम से मुठभेड में गोली लगने से मौत हुई थी। जिस पर उसकी पत्नी ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताया और अदालत में याचिका दाखिल की थी। जिस पर अदालत ने एसपी समेत 17 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपेार्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
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पडवनिया जिला सतना मप्र निवासी भालचंद्र की पत्नी नथुनिया देवी ने अदालत में अपने मारे जा चुके पति की बरामद सामग्री को लौटाने की याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता राजेंद्र यादव ने बताया कि इसकी सुनवाई सोमवार को होनी थी। जिस पर बहिलपुरवा थाने से अदालत में पत्र देकर अवगत कराया गया है कि अभी लिस्ट पूरी नहीं बन पाई है और कुछ विधिक सलाह करना है। जिससे अदालत ने इसकी सुनवाई की तारीख 22 अक्टूबर कर दी है। 31 मार्च को बहिलपुरवा के जंगल में भालचंद्र की पुलिस एसटीएफ टीम से मुठभेड में गोली लगने से मौत हुई थी। जिस पर उसकी पत्नी ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताया और अदालत में याचिका दाखिल की थी। जिस पर अदालत ने एसपी समेत 17 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपेार्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
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