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सिंगल यूज पॉलिथीन मिली तो जुर्माना

Thu, 23 Jun 2022 11:15 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jun 2022 11:15 PM IST
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Single use polythene will be fined if found
फोटो-1- बैठक में निर्देश देते डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल। संवाद - फोटो : CHITRAKOOT
चित्रकूट। सिंगल यूज पॉलिथीन के खिलाफ जिला प्रशासन 29 जून से तीन जुलाई तक वृहद जनजागरुकता अभियान चलाएगा। इसमें अफसर लोगों को सिंगल यूज पॉलिथीन के दुष्प्रभाव बताते हुए जागरूक करेंगे। इसके बाद पॉलिथीन मिलने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जिलाधिकारी ने गुरुवार को बैठक करके जिलास्तरीय गाइड लाइन तैयार की है।
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उन्होंने कहा कि सिंगल यूज पॉलिथीन पर प्रभावी प्रतिबंध के लिए स्कूलों, कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थलों, पार्कों आदि जगहों पर शपथ अभियान चलाया जाए। परिवहन केंद्र, रेलवे लाइन, बस स्टैंड आदि स्थानों से पॉलिथीन इकट्ठा करने के लिए सफाई अभियान चलाया जाए। तालाबों-घाटों पर भी फोकस रहे। लोगों को समझाएं कि प्लास्टिक के बजाय कपड़े का झोला इको फ्रैंडली है। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए।
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उन्होंने कहा कि इस कार्य में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, पालिका, वनविभाग से भी सहयोग लिया जाए। अभियान की सफलता के लिए सभी विभाग प्रचार-प्रसार में जुट जाएं। नगर पालिका अपनी गाड़ी के माध्यम से प्रचार-प्रसार करें। सब्जी,, ठेले वालों को खासतौर पर ध्यान दें। उन्हें बताएं कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। तीर्थ स्थान, परिक्रमा मार्ग पर मीटिंग करके लोगों को जागरूक करें। उन्होंने अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि जप्त की गई पॉलिथीन की निगरानी करते रहें।
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बैठक में सीडीओ अमित आसेरी, एडीएम कुंवर बहादुर सिंह, अधिशासी अधिकारी कर्वी रामअचल कुरील आदि मौजूद रहे।
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