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पाक्सो एक्ट के दोषी को चार साल की सजा

Fri, 25 Mar 2022 11:27 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Mar 2022 11:27 PM IST
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Punishment for four years in POCSO Act
चित्रकूट। पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में दोषी को कोर्ट ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश संजय के लाल ने थाना राजापुर में दर्ज मामले में दोषी पाए राजपुर थानाक्षेत्र के पटवरियासानी निवासी दीपक रैकवार को चार साल के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)
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