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Chitrakoot News: गैर इरादतन हत्या के दोषी पर एक लाख का लगाया जुर्माना

Wed, 22 Feb 2023 11:24 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 22 Feb 2023 11:24 PM IST
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One lakh fine on the culprit of culpable homicide
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

चित्रकूट जिले में गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अर्थदंड की धनराशि में 90 हजार रुपये मृतक की पत्नी को देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा आरोपी को दो साल की परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश दिया गया है।

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जिला शासकीय अधिवक्ता श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि पहाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकरिया गांव निवासी राजू यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति गोरेलाल 12 जनवरी 2015 को गांव के बाहर तालाब किनारे बकरियों के लिए पत्ती लेने गया था। इस दौरान तौरा गांव के निवासी बबुली उर्फ रामसुमेर पटेल ने पति को पीटने के साथ ही कुल्हाड़ी मार दी थी।
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पीड़िता के चीख पुकार किए जाने पर गांव के लोग आ गए। इसके बाद हमलावर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घटना के लगभग एक सप्ताह बाद इलाज के दौरान गोरेलाल की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में बबुली उर्फ रामसुमेर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने आरोपी बबुली उर्फ रामसुमेर पटेल को एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसमें 90 हजार रुपये मृतक गोरेलाल की विधवा पत्नी राजू को दिए जाएंगे। इसके साथ ही दोषी को दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

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