फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Husband, mother-in-law, father-in-law and two sisters-in-law sentenced to 10 years each in dowry murder case

Chitrakoot News: दहेज हत्या में पति सासससुर व दो ननद को 10-10 साल की सजा

Wed, 25 Sep 2024 10:59 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Sep 2024 10:59 PM IST
विज्ञापन
Husband, mother-in-law, father-in-law and two sisters-in-law sentenced to 10 years each in dowry murder case
चित्रकूट। दहेज हत्या मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने मृतका के पति, सास, ससुर व दो ननद को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी को 8-8 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विज्ञापन

मऊ थाना क्षेत्र के तिलौली गांव के निवासी कल्लू ने बताया कि उसने अपनी बेटी अनीता की शादी अप्रैल 2014 में पहाड़ी थाने के प्रसिद्धपुर गांव के निवासी विनोद कुमार के साथ की थी। शादी के बाद अनीता ने एक बेटे को जन्म दिया था। शादी के बाद से ही अनीता मायके आकर माता-पिता को बताती थी कि ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करते थे। इसके बाद 27 जनवरी 2020 को प्रसिद्धपुर गांव के एक व्यक्ति ने फोन कर बताया कि अनीता फांसी लगाकर मर गई। जानकारी के बाद तहरीर में उसने लिखाया था कि उसकी लडक़ी को दहेज के कारण पति विनोद, सास ममता, ससुर ददुआ उर्फ दादू लाल, ननद संगीता व सुनीता ने जान से मारकर फांसी में टांग दिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन

बुधवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने सभी दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed