फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Husband and brother-in-law sentenced to seven years in dowry murder case

Chitrakoot News: दहेज हत्या में पति और देवर को सात साल की सजा

Sat, 21 Dec 2024 12:07 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Dec 2024 12:07 AM IST
विज्ञापन
Husband and brother-in-law sentenced to seven years in dowry murder case
चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को दहेज हत्या के दोषी थानाक्षेत्र के अहिरनपुर दबवा मजरा खंडेहा निवासी पति रामदयाल व देवर शिवदयाल को सात वर्ष सश्रम कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन

मऊ थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार राय ने बताया कि थानाक्षेत्र के चनई मजरा तिलौली निवासी हनुमान प्रसाद ने फरवरी 2022 में दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी पुत्री रेखा की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पिता का आरोप था कि पति रामदयाल व देवर शिवदयाल ने उनकी पुत्री की हत्या करने के बाद शव को फंदे से लटका दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed