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छेडख़ानी के आरोपी को चार साल कैद की सजा

Tue, 24 Aug 2021 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 24 Aug 2021 11:39 PM IST
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Four years imprisonment for molestation
चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ) संजय के. लाल ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी को चार वर्ष की सजा सुनाई है।
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मंगलवार को अभियोजन अधिकारी तेज प्रताप सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली अंतर्गत एक मोहल्ले के वादी ने तीन नवंबर 2017 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि लोढ़वारा स्थित कांशीराम कालोनी के राजा उर्फ मतगंजन लोध उसकी नौ वर्षीय पुत्री को बाइक में बैठा कर ले गया था। उसके साथ अश्लील हरकतें की। पुलिस ने छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश संजय के. लाल ने राजा उर्फ मतगंजन लोध को चार वर्ष कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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