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Chitrakoot News: दहेज हत्या में पति, सास समेत चार को आठ साल की सजा

Sat, 26 Oct 2024 01:38 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Oct 2024 01:38 AM IST
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Four persons including husband and mother-in-law sentenced to eight years in dowry murder case
चित्रकूट। दहेज हत्या मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने मृतका के पति, देवर, सास समेत चार लोगों को आठ-आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी को आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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पहाड़ी निवासी राजकुमार पांडेय ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बेटी प्रीति की शादी पहाड़ी थाने के पचोखर गांव के निवासी श्रवण कुमार उर्फ कृष्ण कुमार के साथ 10 दिसंबर 2020 को की थी। शादी में मिलने वाले दहेज से ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे और उसकी बेटी से दो लाख रुपये और एक मोटरसाईकिल की मांग को लेकर प्रताडि़त करते थे।
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इसकी जानकारी उनकी बेटी ने फोन से दी थी। इसके बाद 18 सितंबर 2021 को उनके गांव का रज्जू चतुर्वेदी पचोखर गया। जहां घर के अंदर प्रीति का शव चादर से ढका मिला और ससुराली जन गायब थे। इसकी जानकारी मिलने पर मृतका के मायके पक्ष के लोग पचोखर पहुंचे और ससुरालीजनों के विरुद्ध दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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शुक्रवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर मृतका के पति श्रवण कुमार उर्फ कृष्ण कुमार, देवर आनंद मिश्रा, सास गौरा देवी व रमाशंकर मिश्रा को आठ-आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
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