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Chitrakoot News: मारपीट में तीन भाइयों समेत चार को तीन वर्ष की सजा
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बांदा। कुल्हाड़ी और लाठी से वार कर चार लोगों को घायल करने के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में सजा समेत चारों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
बिसंडा थाना क्षेत्र के बेल्दान गांव निवासी राजा सिंह ने थाना बिसंडा में 15 दिसंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह गांव में किराना की दुकान किए था। 14 दिसंबर 2014 को शाम सात बजे गांव का मिथलेश उसकी दुकान पर सामान लेने आया। उधार सामान न देने से नाराज मिथलेश, अशोक, बाबू, ऋषी व गोलू, अंकुर ने हमला कर दिया। बीचबचाव में भाई, पिता और मां को गंभीर चोंटें आईं थीं। विवेचक ने मामले का आरोप पत्र मिथलेश, अशोक, ऋषि सिंह व बाबू सिंह के विरुद्ध अदालत में पेश किया।
सभी के विरुद्ध 23 जून 2015 को आरोप बनाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
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बिसंडा थाना क्षेत्र के बेल्दान गांव निवासी राजा सिंह ने थाना बिसंडा में 15 दिसंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह गांव में किराना की दुकान किए था। 14 दिसंबर 2014 को शाम सात बजे गांव का मिथलेश उसकी दुकान पर सामान लेने आया। उधार सामान न देने से नाराज मिथलेश, अशोक, बाबू, ऋषी व गोलू, अंकुर ने हमला कर दिया। बीचबचाव में भाई, पिता और मां को गंभीर चोंटें आईं थीं। विवेचक ने मामले का आरोप पत्र मिथलेश, अशोक, ऋषि सिंह व बाबू सिंह के विरुद्ध अदालत में पेश किया।
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सभी के विरुद्ध 23 जून 2015 को आरोप बनाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
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