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Chitrakoot News: ताऊ-भतीजे की हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

Sat, 21 Dec 2024 11:31 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Dec 2024 11:31 PM IST
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Father and son sentenced to life imprisonment in the case of murder of uncle and nephew
चित्रकूट। कांग्रेस नेता समेत उसके भतीजे को मौत के घाट उतार देने वाले दोषियों को जिला जज ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। तालाब से अवैध कब्जा हटवाने को लेकर हुए विवाद में हत्यारोपी कमलेश व उसके पुत्र राहुल रैकवार ने गोली मारकर अशोक कुमार सिंह की हत्या की थी।
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प्रसिद्धपुर गांव के निवासी आकाश सिंह ने 30 दिसंबर 2020 को पहाड़ी थाने के रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 दिसंबर 2020 को तालाब से अवैध कब्जा हटाये जाने पर कमलेश रैकवार ने अपनी लाइसेंसी राइफल से शुभम व उसके दादा अशोक कुमार सिंह को भी गोली मार दी। जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्यारोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया था। मृतक अशोक कुमार सिंह कांग्रेस के पहाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष समेत कई पदों पर रह चुके थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने शनिवार को दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी पिता- पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही पिता कमलेश को 11 हजार व पुत्र राहुल रैकवार को 10 हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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