{"_id":"69ee61534a754d3a9c08f04a","slug":"dhanesh-accused-of-electricity-theft-was-granted-bail-on-a-surety-of-rs-25000-chitrakoot-news-c-215-1-aur1007-130182-2026-04-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chitrakoot News: बिजली चोरी के आरोपी धनेश को 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chitrakoot News: बिजली चोरी के आरोपी धनेश को 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत
Mon, 27 Apr 2026 12:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Mon, 27 Apr 2026 12:32 AM IST
विज्ञापन
चित्रकूट। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) ने बिजली चोरी के आरोप में न्यायिक हिरासत में चल रहे धनेश को जमानत दी। न्यायालय ने धनेश को 25,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की प्रतिभूति पर रिहा करने का आदेश दिया। धनेश के घर 20 अगस्त 2022 को बिजली विभाग के प्रवर्तन दल ने छापा मारा था।
उन पर बिना संयोजन के सबमर्सिबल चलाने के लिए एलटी लाइन से बिजली चोरी का आरोप था। अवर अभियंता सौरभ कुमार अग्रहरि ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। धनेश के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताया, कहा कि उस पर झूठा आरोप है और कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं।
आरोपी ने 28,608, 12,608 और 8,405 रुपये का शमन शुल्क व राजस्व जमा किया। मामले के तथ्यों को देखते हुए विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक ने जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन पर बिना संयोजन के सबमर्सिबल चलाने के लिए एलटी लाइन से बिजली चोरी का आरोप था। अवर अभियंता सौरभ कुमार अग्रहरि ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। धनेश के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताया, कहा कि उस पर झूठा आरोप है और कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं।
विज्ञापन
आरोपी ने 28,608, 12,608 और 8,405 रुपये का शमन शुल्क व राजस्व जमा किया। मामले के तथ्यों को देखते हुए विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक ने जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया।
विज्ञापन