{"_id":"58e9188e4f1c1b1a205b5f10","slug":"four-years-in-jai","type":"story","status":"publish","title_hn":"छेड़खानी के दोषी को चार साल की कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
छेड़खानी के दोषी को चार साल की कैद
अमर उजाला, चित्रकूट
Updated Sat, 08 Apr 2017 10:36 PM IST
विज्ञापन
जेल में रहेगा सात लोगों का परिवार, उम्रकैद की सजा
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चित्रकूट।
छेड़खानी के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियुक्त को चार साल की कैद और आठ हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायाधीश आशीष जैन ने अपने निर्णय में कहा है कि जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त करावास भोगना होगा।
अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तीन मार्च 2011 को मुख्यालय के तरौंहा निवासी महिला ने मुख्यालय कोतवाली मेें रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम को उसकी पुत्री घर में अकेली थी तभी तरौंहा जयदेव अखाड़ा निवासी बुधवा उर्फ बुद्ध ने घर में घुसकर छेड़खानी कर दुष्कर्म का प्रयास किया। पुत्री के विरोध करने पर गालीगलौज कर धमकी देता हुआ
आरोपी भाग निकला। मामले की रिपोर्ट विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई। दोष सिद्ध होने पर अदालत ने चार वर्ष की सजा व आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
छेड़खानी के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियुक्त को चार साल की कैद और आठ हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायाधीश आशीष जैन ने अपने निर्णय में कहा है कि जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त करावास भोगना होगा।
अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तीन मार्च 2011 को मुख्यालय के तरौंहा निवासी महिला ने मुख्यालय कोतवाली मेें रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम को उसकी पुत्री घर में अकेली थी तभी तरौंहा जयदेव अखाड़ा निवासी बुधवा उर्फ बुद्ध ने घर में घुसकर छेड़खानी कर दुष्कर्म का प्रयास किया। पुत्री के विरोध करने पर गालीगलौज कर धमकी देता हुआ
विज्ञापन
आरोपी भाग निकला। मामले की रिपोर्ट विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई। दोष सिद्ध होने पर अदालत ने चार वर्ष की सजा व आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।