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Chitrakoot News: अवैध खनन के दो मामले में अग्रिम जमानत

Tue, 27 Oct 2026 11:23 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 27 Oct 2026 11:23 PM IST
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Anticipatory bail in two cases of illegal mining
चित्रकूट। सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार पंचम की अदालत ने अवैध खनन के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है। दोनों को 50-50 हजार के मुचलके पर राहत मिली है।
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पहला मामला 16 साल पुराना है। थाना बरगढ़ में 2008 में केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि राजा सिंह निवासी शंकरगढ़ ने ग्राम मुरका में खसरा नंबर 1837 से 8 घन मीटर सिलिका सैंड का अवैध खनन कराकर प्रयागराज स्थित अपने वॉशिंग प्लांट में स्टॉक किया था।
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आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी डाली थी। सुनवाई में बचाव पक्ष ने कहा बरामदगी का कोई गवाह नहीं है और सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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दूसरा मामला थाना मऊ के बरियारी कला घाट का है। 24 जनवरी 2025 की रात 3 बजे खान निरीक्षक ने छापा मारकर पांच घन मीटर मोरम लदा ट्रैक्टर पकड़ा था, जिसके मालिक वेदप्रकाश निवासी शिवपुर तिराहा हैं। अदालत ने दोनों मामलों में कहा कि आपराधिक इतिहास नहीं है और जांच में सहयोग किया है, इसलिए जमानत दी जा सकती है।
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