फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   पिता पुत्र समेत चार को कारावास की सजा

पिता पुत्र समेत चार को कारावास की सजा

Mon, 10 Dec 2018 11:36 PM IST
Updated Mon, 10 Dec 2018 11:36 PM IST
विज्ञापन
पिता पुत्र समेत चार को कारावास की सजा
पिता पुत्र समेत चार को कारावास की सजा
विज्ञापन


चित्रकूट। नाबालिग के साथ छेड़खानी और गाली गलौज के मामले में न्यायालय ने पिता पुत्र समेत चार को कारावास की सजा सुनाई है। जिसमें मुख्य आरोपी को तीन और अन्य को एक एक साल कैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी ने 23 सितंबर 2016 को मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री शौच क्रिया को खेत की ओर गई थी। लौटते समय रास्ते में गांव का ही शिवाकांत उर्फ सोनू पुत्र शिवसागर उसकी पुत्री का हाथ बुरी नियत से पकड़ कर खेत की ओर खींचने लगा। खेतों की ओर से आ रहे गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। जिनके साथ उसकी पुत्री घर आयी और पूरे मामले की जानकारी दी। इसका उलाहना लेकर शिवाकांत के घर जाने पर उसके पिता शिवसागर तथा गांव के ही उमेश कुमार व रितेश कुमार पुत्रगण हरिमोहन ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में वादी व उसकी पुत्री को चोटें भी आईं थी।
विज्ञापन

सोमवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज दिनेश कुमार ने अभियुक्त शिवाकांत उर्फ सोनू पर छेड़खानी व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और मारपीट का दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी। इसी प्रकार अभियुक्त शिवसागर, उमेश व रितेश पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का दोष सिद्ध होने पर एक-एक वर्ष की सजा और दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गयी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed