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Chitrakoot News: बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

Fri, 12 Sep 2025 12:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 12 Sep 2025 12:51 AM IST
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10 years rigorous imprisonment to the person guilty of raping an elderly woman
चित्रकूट। बगीचे की रखवाली के लिए झोपड़ी में सोई 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को त्वरित न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव के एक ग्रामीण ने तीन जुलाई 2021 को पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 90 वर्षीय मां अपने बगीचे की रखवाली के लिए एक झोपड़ी में सो रही थी। इस दौरान रात्रि में वहां पहुंचे पटिया जप्ती गांव के निवासी छंगू उर्फ मंगल ने उनकी मां के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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घटना के कुछ दिनों बाद पीड़िता बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई थी। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को त्वरित न्यायालय की न्यायाधीश अपर जिला जज नीलू मैनवाल ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर दोषी छंगू उर्फ मंगल को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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