फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   10 years imprisonment to the man guilty of raping a teenage girl

Chitrakoot News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Fri, 13 Oct 2023 12:40 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 13 Oct 2023 12:40 AM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment to the man guilty of raping a teenage girl
चित्रकूट। किशोरी को बहला फुसलाकर जेवर समेत घर से भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 23 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विज्ञापन

गुरुवार को विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि कर्वी कोतवाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोअप्रैल 2017 को उसकी 14 वर्षीय बेटी को शिवरामपुर के चकला गुरूबाबा कल्ला गांव निवासी निक्की उर्फ विनोद बहेलिया भगा ले गया। लड़की साथ में घर में रखें सोने-चांदी के जेवर व 50 हजार रुपये भी ले गई।
विज्ञापन

एक माह बाद उसकी पुत्री को पुलिस ने बरामद किया था। पुत्री ने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ। इस पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो, अपहरण व दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोपी को जेल भेजा गया था, लेकिन वह जमानत पर था। इस मामले में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने दोषी निक्की को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed