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बिक्री के पहले शराब की शीशी को करना होगा ई-पॉश मशीन से स्कैन

Thu, 15 Sep 2022 12:57 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Sep 2022 12:57 AM IST
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Wine bottle will have to be scanned with e-pos machine
पीडीडीयू नगर। जिले में शराब में ओवर रेटिंग और नकली शराब की बिक्री को रोकने के लिए ई-पॉस मशीन के जरिए बिक्री अनिवार्य कर दी गई है। आबकारी विभाग सभी लाइसेंस धारकों को मशीन देने की तैयारी में जुट गया है जिनके जरिए सेल्समैन को शराब की बिक्री करने से पहले क्यूआर कोड को ई-पॉस मशीन से स्कैन करना होगा।
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ओवररेटिंग और नकली शराब की बिक्री को रोकने के लिए अब लाइसेंसधारकों के लिए ई-पॉस मशीन के जरिए बिक्री अनिवार्य कर दी गई है। जिला आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंस धारकों को मशीन दे दी है जिनके जरिए सेल्समैन को शराब की बिक्री करने से पहले क्यूआर कोड को ई-पॉस मशीन से स्कैन करना होगा। ओवररेटिंग और नकली शराब की मिलने वाली शिकायतों पर अंकुश लगाने का तरीका आबकारी विभाग ने तलाश लिया है। जिले के 255 देसी-अंग्रेजी शराब की दुकानों सहित चार मॉडल शॉप पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट आफ सेल (ईपॉस) मशीन से बिक्री अनिवार्य करदी गई है। यह व्यवस्था एक सितंबर से ही में लागू है हालांकि नौगढ़ जैसे सुदूर इलाकों में अभी तकनीकी कारणों से इस नियम को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है।
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देसी, विदेशी, बीयर और मॉडल शॉप की दुकानों को ई-पॉस मशीन से ही बिक्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ई-पॉस मशीन से बिक्री होने से नकली शराब की बिक्री पर लगाम लग सकेगी। दुकानदार स्टॉक में गोलमाल भी नहीं कर सकेंगे। बिना पीओएस मशीन के शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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जितेंद्र कुमार सिंह, जिला आबकारी अधिकारी।
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