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कांशीराम आवास घोटाला: आरोपी लेखपाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, इस तारीख को या तो कुर्की होगी या गिरफ्तारी

Wed, 11 Jan 2023 07:42 AM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंदौली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंदौली Published by: किरन रौतेला Updated Wed, 11 Jan 2023 07:42 AM IST
सार

कांशी राम आवास योजना में तत्कालीन लेखपाल शिवेश चंद्र लाल द्वारा आरोपी बनाए जाने के बाद पुलिस की कार्यवाही से बचने के लिए हाईकोर्ट में 23 सितंबर 2022 याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें सुनवाई की कई तारीखें लगीं, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली। मंगलवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।

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Kanshiram housing scam: Anticipatory bail plea of accused Lekhpal dismissed, on this date either attachment
court Order

विस्तार

चंदौली में कांशीराम आवास योजना में आवास आवंटन घोटाले के मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख भले ही 31 जनवरी 2023 को रखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल को एक महीने से भी अधिक का समय दिया है। लेकिन अब एसपी चंदौली मामले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी नेता-विधायक व अधिकारी की पैरवी को न मानते हुए कोर्ट के आदेश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। कई लोगों के खिलाफ 82 सीआरपीसी की कार्रवाई के लिए नोटिस भी चस्पा किया है। तो वहीं कुछ लोगों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन हर किसी को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। 

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चंदौली जिले के चर्चित कांशी राम आवास योजना के आवंटन घोटाले आरोपी तत्कालीन लेखपाल शिवेश चंद्र लाल की हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति डॉ ज्योत्सना शर्मा की सिंगल बेंच ने दाखिल की गई याचिका को सुनवाई के बाद मंगलवार को खारिज कर दिया। अब आरोपी शिवेश चंद्र लाल को कोर्ट में या तो हाजिर होना होगा या पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। 
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कांशी राम आवास योजना में तत्कालीन लेखपाल शिवेश चंद्र लाल द्वारा आरोपी बनाए जाने के बाद पुलिस की कार्यवाही से बचने के लिए हाईकोर्ट में 23 सितंबर 2022 याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें सुनवाई की कई तारीखें लगीं, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली। मंगलवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।

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