फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   FIR registered in truck theft case following court order.

Chandauli News: ट्रक चोरी के मामले में कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज

Thu, 01 Oct 2026 01:36 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
FIR registered in truck theft case following court order.
नियामताबाद। अलीनगर थाना के रेमा स्थित गुल्ली पांडेय पोखरा के पास तीन महीने पहले हाईवे के किनारे खड़ा ट्रक चोरी होने के मामले में न्यायालय के आदेश पर अलीनगर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रक मालिक ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर ट्रक बरामद कराने और मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
विज्ञापन

आरोप है कि थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।धीना थाना क्षेत्र के बयानपुर गांव निवासी अखिलेश सिंह का ट्रक चालक मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना क्षेत्र के सुरहा निवासी जितेंद्र कुमार ने तीन जुलाई को सुबह करीब तीन बजे अलीनगर थाना क्षेत्र के रेमा स्थित गुल्ली पांडेय के पोखरे के पास ट्रक खड़ा कर शौच के लिए चला गया था। वापस आने पर ट्रक मौके से गायब मिला।
विज्ञापन

चालक ने आसपास काफी खोजबीन की। बावजूद इसके ट्रक का कोई पता नहीं चल सका। पीड़ित के अनुसार घटना की सूचना अलीनगर थाने में दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद बीते 12 अगस्त को पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की गई। बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायालय ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। इस संबंध में अलीनगर थाना के प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed