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सोनू निगम की मुश्किलें फिर बढ़ीं, एक और याचिका पहुंची हाईकोर्ट
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 02 Jul 2017 10:09 AM IST
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सोनू निगम
- फोटो : File Photo
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सोनू निगम के अजान को लेकर दिए बयान पर सिंगल बेंच की ओर से दी गई क्लीन चिट से ठंडा पड़ता विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब सिंगल बेंच के फैसले को डिविजन बेंच के सामने चुनौती दी गई है। सोनू निगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील को लेकर दाखिल एलपीए से एक बार फिर से सोनू निगम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस याचिका पर सोमवार को जस्टिस महेश ग्रोवर पर आधारित खंडपीठ सुनवाई करेगी।
इससे पहले सिंगल बेंच के सामने सोनू निगम के बयान को मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं भड़काने का वाला करार देते हुए याचिका दाखिल की गई थी। सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म की स्थापना की थी तो बिजली और माइक्रोफोन नहीं थे। लाउड स्पीकर से अजान मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। बॉलीवुड के प्ले बैक सिंगर सोनू निगम को क्लीन चिट देते हुए कहा गया था कि सोनू निगम के ट्वीट की समीक्षा से पता चलता है कि उन्होंने अजान को नहीं बल्कि लाउड स्पीकर के प्रयोग को गुंडागर्दी करार दिया था।
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इससे पहले सिंगल बेंच के सामने सोनू निगम के बयान को मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं भड़काने का वाला करार देते हुए याचिका दाखिल की गई थी। सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म की स्थापना की थी तो बिजली और माइक्रोफोन नहीं थे। लाउड स्पीकर से अजान मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। बॉलीवुड के प्ले बैक सिंगर सोनू निगम को क्लीन चिट देते हुए कहा गया था कि सोनू निगम के ट्वीट की समीक्षा से पता चलता है कि उन्होंने अजान को नहीं बल्कि लाउड स्पीकर के प्रयोग को गुंडागर्दी करार दिया था।
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सिंगल बेंच ने सोनू के खिलाफ याचिका कर दी थी खारिज
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
- फोटो : File Photo
सिंगल बेंच ने कहा था कि अजान मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग है और यह सुबह की प्रार्थना के लिए सभी को आमंत्रित करने का जरिया है। अजान के लिए सभी को बुलाने के लिए लाउड स्पीकर पर अजान को इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता।
अब इस फैसले को एडवोकेट एमडी खान के माध्यम से चुनौती देते हुए आस मोहम्मद ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने सोनू निगम के ट्वीट को सही करार दिया है, जो कि गलत है। सोनू निगम ने अजान को लेकर टिप्पणी की थी न कि माइक को लेकर। एडवोकेट एमडी खान ने याचिका के माध्यम से अपील की कि याचिकाकर्ता की धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट आवश्यक निर्देश जारी करे।
अब इस फैसले को एडवोकेट एमडी खान के माध्यम से चुनौती देते हुए आस मोहम्मद ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने सोनू निगम के ट्वीट को सही करार दिया है, जो कि गलत है। सोनू निगम ने अजान को लेकर टिप्पणी की थी न कि माइक को लेकर। एडवोकेट एमडी खान ने याचिका के माध्यम से अपील की कि याचिकाकर्ता की धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट आवश्यक निर्देश जारी करे।